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सुपारी लेकर हमर राज पार्टी के जिला अध्यक्ष व पत्रकार के कार में आग लगाने वाले 05 आदतन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार


🔸सुपारी देने वाले जिला जेल बालोद में निरुद्ध अश्वनी डडसेना तथा उनकी पत्नी, ग्राम अंगारी सरपंच सहित अन्य आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने पर प्रकरण में आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बालोद : - दिनांक 01.12.2025 को वार्ड क्रमांक 20, बुढ़ापारा, पाररास निवासी देवेन्द्र साहू की कार क्रमांक CG 24 W 7166 को अज्ञात आरोपियों द्वारा लगभग 09:00 बजे आग लगा दी गई। घटना के संबंध में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 527/2025, धारा 326(जी), 3(5) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बालोद श्री योगेश पटेल के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में, निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में थाना बालोद एवं साइबर सेल की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी।

पूछताछ के दौरान संदेही अनिकेत मेश्राम, सूरज रंगारी, दानेश्वर साहू, अभिषेक चौरे एवं मोहम्मद फैजान ने खुलासा किया कि फैजान दल्लीराजहरा के मारपीट के एक प्रकरण में पूर्व में बालोद जेल में निरुद्ध था। वहीं उसकी मुलाकात अश्वनी डडसेना से हुई, जिसने बताया कि उसका देवेन्द्र साहू से ज़मीन को लेकर विवाद है और उसे जान से मारने पर मनचाही रकम देने का लालच दिया। दिनांक 04.11.2025 को जेल से रिहा होने के बाद फैजान से अश्वनी डडसेना ने पुनः संपर्क किया और देवेन्द्र साहू पर प्राण घातक हमला कर वीडियो भेजने की बात कही। उसने फैजान को रिंकू उर्फ श्यामु यादव से पैसे लेने एवं सहयोग करने के निर्देश दिए। रिंकू यादव ने फैजान को ₹7,000/- एडवांस दिए तथा अभिषेक चौरे द्वारा देवेन्द्र साहू का घर एवं कार्यालय दिखाया गया।

घटना का निष्पादन :-

आरोपी देवेन्द्र साहू के निवास पहुंचे, उन्हें आवाज देकर गेट तक बुलाया, परंतु वहाँ लगे CCTV कैमरे देखकर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सके। इस बात की जानकारी फैजान को दिए जाने पर उसने कहा कि यदि हमला नहीं कर सकते तो उनकी कार में आग लगा दो। इसके बाद आरोपियों ने कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फैजान ने घटना की जानकारी मोबाइल से अश्वनी डडसेना को दी। डडसेना ने काम पूरा होने की पुष्टि कर पैसे की व्यवस्था करने तथा उसका एवं उसके परिवार का नाम सामने नहीं आने देने के निर्देश दिए ।

सामग्री जप्ती एवं गिरफ्तारी :-

आरोपियों के मेमोरेण्डम बयान के आधार पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना के समय पहने गए कपड़े एवं मोबाइल फोन जप्त किए गए। आरोपियों द्वारा संगठित अपराध किए जाने से अपराध में धारा 111 एवं 62(1) जोड़ी गई । सभी आरोपियों को 06.12.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया ।

गिरफ्तार आरोपी :-

  • 1. अनिकेत मेश्राम, पिता सुनील मेश्राम, उम्र 19 वर्ष, निवासी वार्ड 13, लोडिंग क्वार्टर, दल्लीराजहरा
  • 2. सूरज रंगारी, पति दिलीप रंगारी, उम्र 19 वर्ष, निवासी वार्ड 13, लोडिंग क्वार्टर, हनुमान मंदिर पास, दल्लीराजहरा
  • 3. दानेश्वर साहू, पिता स्व. तरुण कुमार साहू, उम्र 22 वर्ष, निवासी वार्ड 15, बजरंग चौक, दल्लीराजहरा
  • 4. मोहम्मद फैजान, पिता स्व. अब्दुल रहीम, उम्र 21 वर्ष, निवासी वार्ड 15, शहीद अस्पताल के पीछे, दल्लीराजहरा
  • 5. अभिषेक चौरे, पिता अशोक चौरे, उम्र 22 वर्ष, निवासी तरौद, जिला बालोद

विशेष भूमिका :-

इस पूरी कार्रवाई में थाना बालोद एवं साइबर सेल बालोद की टीम की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही ।

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